50% पहला जमा

नोएडा : गोल्फ कोर्स की सदस्यता खुली, चुकानी पड़ेगी भारी भरकम रकम, यह आवेदन करने की तारीख
Noida News : नोएडा सेक्टर-15 1ए में बन रहे गोल कोर्स का नाम नोएडा इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स रखा जाएगा। गुरुवार से इसकी सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आम लोगों को सदस्यता लेने के लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। पहले चरण 50% पहला जमा 50% पहला जमा में 1000 सदस्य बनेंगे। पंजीकरण कराते समय 50% धनराशि जमा करानी होगी। यह नोएडा इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स 112 करोड़ रुपय की लागत से तैयार होगा।
नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि गोल्फ कोर्स 18 होल का होगा। 21 अक्टूबर से सदस्यता के लिए आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। आवेदन https://golfcourse.mynoida.in पर कर सकेंगे। पंजीकरण के समय निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत जमा करना होगा। बाकी के 50 प्रतिशत गोल्फ कोर्स के कार्य सील होने की तिथि से तीन महीने के अंदर देना होगा। जिससे प्रारंभिक स्तर पर करीब ₹32 करोड़ रुपये मिलेंगे।
अधिकारियों के मुताबिक गोल्फ कोर्स की सदस्यता के लिए 50% पहला जमा पंजीकरण दो श्रेणियों में किया जाएगा। पहली सरकारी कर्मचारी व साधारण लोग। पहले चरण में दोनों की श्रेणियों के 50-50 प्रतिशत सदस्य चुने जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को सदस्यता लेने के लिए 3 लाख और सामान्य सदस्यों को 10 लाख रुपए देने होंगे। 15 लाख कारपोरेट कंपनियों और 10 लाख एनआरआई के लिए सदस्य शुल्क तय किया गया है।
अधिकारियों ने बताया प्राप्त हुई धनराशि का उपयोग निर्माण वह विकास के लिए किया जाएगा। गोल्फ कोर्स व क्लब के विस्तार के लिए एस्कोर्ट कंसलटेंट अर्नेस्ट एंड यंग के माध्यम से अध्ययन कराया गया है। जिसके अनुसार आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल करीब 90 एकड़ है। भूमि की लागत तकरीबन 185 करोड़, वह गोल्फ कोर्स एवं क्लब की अनुमानित लागत 70 करोड़ है। इससे पहले सेक्टर-38ए में गोल कोर्स बना था। इसको वर्ष 1993 में 90 वर्ष की लीज पर दिया गया। यह शहर का सबसे पहला गोल कोर्स है।
अभी तक गोल्फ कोर्स के लिए जमीन पर पूरा कब्जा नहीं मिल सका है। कुछ गांव के लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। 20 प्रतिशत जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। अभी चारदीवारी बनने का काम चल रहा है। इसके बनने में करीब सवा साल का समय लगेगा।
NCR में 10 हजार पदों के अस्तित्व पर खतरा: रेलवे बोर्ड ने दिए निर्देश, नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 50%पदाें को तत्काल समाप्त करें
आने वाले दिनों में NCR (उत्तर मध्य रेलवे) जोन के नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 10 हजार पदों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। रेलवे बोर्ड की ओर से 20 मई को एक पत्र NCR समेत सभी जोनल मुख्यालयों को भेजा गया जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 50% पदों को तत्काल समाप्त कर दिया जाय। इस पत्र के बाद प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल की ओर से उन पदों की सूची तैयार की जा रही है जिन्हें समाप्त किया जाना है। 31 मई 2022 को सरेंडर किए जाने वाले पदाें की सूची रेलवे बोर्ड को भेजी जानी है।
NCR में 21 हजार से पद
विभागीय अधिकारी बताते हैं कि NCR में 21 हजार से ज्यादा पर नॉन टेक्निकल कैटेगरी के हैं। यदि 50 फीसद पर समाप्त हो जाएंगे तो तो यह संख्या करीब 10 हजार होगी। नार्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के जोनल महामंत्री आरडी यादव कहते हैं कि सरकार निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि बोर्ड की ओर से कई पदों पर आउटसोर्स के जरिए भर्ती करने के तैयारी भी है।
कई पद ऐसे जिनका उपयोग नहीं : CPRO
उत्तर मध्य रेलवे के CPRO डॉ. शिवम शर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया कि बदलते परिवेश और आधुनिकता के दौर में कई ऐसे पद हैं जिनकी प्रासंगिकता अब नहीं रह गई है। वहीं कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनके सापेक्ष पद उपलब्ध नहीं है। इसके लिए बोर्ड की ओर से कुछ पत्र आया है। अब यह देखा जा रहा है कि किस जगह पर किन पदों की आवश्यकता है।
समायोजित किए जा सकते हैं कर्मचारी
बताया जा रहा है कि जिन पदाें को समाप्त किया जाएगा उसमें टाइपिस्ट, सेल्समैन, कैटरिंग असिस्टेंट, वॉलमैन, सहायक कुक, बिल पोर्टर, सेनेटरी हेल्पर, माली, दफ्तरी, कारपेंटर व अन्य शामिल हैं। अभी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उन्हें अन्य विभागों में समायोजित भी किया जा सकता 50% पहला जमा है लेकिन आने वाले दिनों में रेलवे बोर्ड इन पदों पर भर्ती नहीं करेगा।
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वेतन: जीआरडीएफ में हस्ताक्षर के लिए जमा किया गया समझौता, एनेडिस में बातचीत जारी है
सीजीटी के अनुसार, ऊर्जा वितरण कंपनियों में वेतन वार्ता ने गुरुवार को विपरीत घटनाक्रम देखा, जीआरडीएफ, गैस वितरक, ने यूनियनों को हस्ताक्षर के लिए एक अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करने का फैसला किया, जबकि इसके बिजली समकक्ष एनेडिस को चर्चा जारी रखनी थी।
जीआरडीएफ के सीजीटी संघ समन्वयक एरिक गौटियर ने एएफपी को बताया, “हमने आज एक नई और अंतिम वार्ता बैठक की, क्योंकि प्रबंधन ने घोषणा की कि वह अपना अंतिम प्रस्ताव दे रहा है।”
प्रबंधन ने मेज पर रखा है, उनके अनुसार, सभी के लिए 2.3% की वृद्धि का प्रस्ताव, शाखा स्तर पर प्राप्त मूल राष्ट्रीय वेतन (एसएनबी) में वृद्धि के साथ-साथ 2023 में 1,000 यूरो का बोनस और पेरोल के 2.2% के बराबर व्यक्तिगत उपाय।
सीजीटी एसएनबी के अतिरिक्त 4.6 प्रतिशत की सामूहिक वृद्धि चाहता था।
एफएनएमई-सीजीटी के संघीय सचिव जूलियन लैम्बर्ट ने कहा, “जो प्रस्ताव हम मांग कर रहे हैं, वे उस पर खरे नहीं उतरते।”
तीन अन्य प्रतिनिधि संघ (सीएफडीटी, एफओ, सीएफई-सीजीसी) 18 नवंबर तक हस्ताक्षर के अधीन इस समझौते के बहुमत पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, सीजीटी के बिना, पहला संघ लेकिन अपने दम पर बहुमत नहीं।
एएफपी द्वारा संपर्क किया गया, जीआरडीएफ का प्रबंधन एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले बोलना नहीं चाहता था।
एनेडिस की ओर से, “प्रगति हुई है और मंगलवार, 8 नवंबर को एक और बातचीत हुई है,” श्री लैम्बर्ट ने कहा।
संपर्क करने पर, कंपनी के प्रबंधन ने कोई तारीख नहीं दी, लेकिन संकेत दिया कि एक्सचेंज “आने वाले दिनों में” जारी रहेंगे।
बातचीत को जारी रखने के लिए एक उच्च लामबंदी का 50% पहला जमा समर्थन किया जा सकता है, जिसका अनुमान सीजीटी द्वारा अनुमान लगाया गया है कि इंटर-यूनियन के आह्वान पर जीआरडीएफ कर्मचारियों के 15 से 20% के खिलाफ, अकेले सीजीटी के आह्वान पर 50% कार्यबल मौजूद है।
दो कंपनियों का पहला ट्रेड यूनियन, यह विशेष रूप से मांग करता है, मुद्रास्फीति की भरपाई करने के लिए, एक वृद्धि जो दो समूहों के सभी कर्मचारियों के लिए प्रतिनिधित्व करेगी, “कम से कम 200 यूरो सकल प्रति माह”, राष्ट्रीय मूल वेतन में वृद्धि की गिनती शाखा स्तर और कंपनी के भीतर वृद्धि प्राप्त की।
GRDF पूरे फ्रांस में लगभग 11,500 लोगों को रोजगार देता है, Enedis के पास लगभग 38,000 लोग हैं।
Employee Pension Scheme का पैसा कब और कैसे निकालें सकते हैं? विड्रॉल के लिए क्या है EPFO का नियम
Employee Pension Scheme: पेंशन की रकम निकालने के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है. क्योंकि, इसके बहुत से नियम हैं, जो आपको समझने चाहिए. आइये जानते हैं अलग-अलग स्थिति में पेंशन की रकम का क्या कर 50% पहला जमा 50% पहला जमा सकते हैं.
Employee Pension Scheme latest news: EPFO ने भी प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर को EPF का पैसा निकालने के नियम आसान 50% पहला जमा किए हैं. पहले मैनुअल फॉर्म भरने से लेकर अब ऑनलाइन सुविधा तक काफी कुछ बदल चुका है. PF का पैसा निकालना तो आसान है, लेकिन क्या पेंशन (EPS) का पैसा निकालना भी उतना ही आसान है? एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) में दो तरह की स्कीमों में आपका पैसा जमा होता है. पहला प्रोविडेंट फंड (EPF) और दूसरा पेंशन फंड (EPS) है.
कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic Salary) का 12 फीसदी हिस्सा उसकी सैलरी से काटा जाता है और इतना ही योगदान कंपनी की तरफ से दिया जाता है. कर्मचारी का पूरा 12% EPF में जमा हो जाता है. वहीं, कंपनी के 50% पहला जमा हिस्से को दो टुकड़ों में डाला जाता है. पहला 3.67% EPF में जमा होता है और बाकी 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना EPS में जमा हो जाता है.
Provident Fund निकासी के लिए क्या है नियम?
EPFO के नियमों के मुताबिक, आंशिक निकासी बच्चे की शादी, उच्च शिक्षा और मकान खरीदने के लिए की जा सकती है. नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद ही सदस्य 75 फीसदी धन की निकासी कर सकते हैं और 2 महीने बाद बचा हुआ 25 फीसदी हिस्सा भी निकाल सकते हैं. पहले नौकरी छोड़ने या बेरोजगार होने की स्थिति में दो महीने बाद ही PF निकाला जा सकता था.
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पेंशन के लिए अलग हैं नियम
अगर आप EPF की रकम निकालना चाहते हैं तो आप कभी भी अपने खाते में जमा राशि को निकाल सकते हैं. चाहे आपकी नौकरी 50% पहला जमा 6 महीने की हो या 10 साल की. लेकिन, पेंशन की रकम निकालने के लिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है. क्योंकि, इसके बहुत से नियम हैं, जो आपको समझने चाहिए. आइये जानते हैं अलग-अलग स्थिति में पेंशन की रकम का क्या कर सकते हैं?
PF ट्रांसफर करने की स्थिति में पेंशन का क्या होगा?
अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड (PF) 50% पहला जमा एक खाते से दूसरे खाता में ट्रांसफर करते हैं, तो आपकी चाहे जितनी भी सर्विस हिस्ट्री हो, आप पेंशन की रकम को कभी भी किसी हालत में नहीं निकाल पाएंगे. क्योंकि, ट्रांसफर किए हुए खाते में से केवल पीएफ की रकम ट्रांसफर होती है और आप केवल PF का पैसा ही निकाल सकते हैं. पेंशन की रकम को आपकी service history से जोड़ दिया जाता है. मतलब यह कि अगर अलग-अलग जगह नौकरी करते हुए भी आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाएंगे और 58 साल की उम्र होने पर आपको मासिक पेंशन के रूप में कुछ वेतन मिलने लगेगा.
6 महीने से कम की हो नौकरी तो क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं?
अगर आपकी नौकरी 6 महीने से कम की है, मतलब 180 दिन की ड्यूटी से कम है तो भी आप सिर्फ PF की रकम ही निकाल पाएंगे. लेकिन, पेंशन में जमा रकम आपको नहीं मिलेगी. क्योंकि EPFO के नियम अनुसार 180 दिन की कम ड्यूटी की सर्विस में पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते.
9 साल 6 महीने से अधिक हो नौकरी तो क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं?
अगर आपकी नौकरी 9 साल 6 महीने से ज्यादा की हो चुकी है तो आप अपने PF के साथ पेंशन की रकम नहीं निकाल पाएंगे. क्योंकि, 9 साल 6 महीने की सर्विस को 10 साल के बराबर माना जाता है. EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी नौकरी 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाते हैं. इसके बाद आपको 50% पहला जमा 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा. मतलब यह कि आपको आजीवन पेंशन तो मिलेगी, लेकिन पेंशन का हिस्सा रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल पाएंगे.
पेंशन का पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं?
अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है, तो आप Form 19 और 10c जमा करके अपने पीएफ रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाल सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपको मैनुअल तरीके से ही पीएफ ऑफिस में आवेदन करना होगा. ऑनलाइन प्रोसेस में अभी पेंशन फंड निकालने की सुविधा को शुरू नहीं किया गया है. फॉर्म भरने के बाद इन्हें एम्प्लॉयर यानी EPFO के कार्यालय में ही जमा करना होगा.
निकासी के बाद क्या रिटायरमेंट पर मिलेगी पेंशन?
अगर आप 9 साल 6 महीने से कम की स्थिति में पेंशन के हिस्सा को निकालते हैं तो याद रखिए आप इसके बाद पेंशन के लिए हकदार नहीं होंगे. क्योंकि PF के साथ पेंशन का पैसा निकालने का मतलब है Full & Final PF settlement और ऐसे मामलों में आपका वह PF खाता नंबर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है. इस कारण आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं.