दलाल प्रस्तुत

गुप्त सूचना देने वाला Meaning in English
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दलाल प्रस्तुत
लाइसेंस हेतु नियम एवं शर्तें
- लाइसेंस धारी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 और तदैन बनायी गई नियमावली और लाइसेंस जारी करने वाली मण्डी समिति की उपविधियों के उपबन्धों का पालन करेगा।
- लाइसेंस धारी अधिनियम नियमावली तथा मण्डी समिति की उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों के उपवचन अथवा् उल्लंघन की अनुज्ञा न देना और को भी उपवचन या उल्लंघन जो दलाल प्रस्तुत उसकी जानकारी में आये उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।
- लाइसेंस धारी अपने कारोबार का संचालन न्यायगत व्यवहार के सिद्धान्तों के आधार पर ईमानदारी और उचित रूप से करेगा
- लाइसेंस धारी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखे रखेगा और ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर मण्डी समिति द्वारा निर्दिष्ट की जाय।
- लाइसेंस धारी समस्त सौंदों को जैसे ही वह हो जायें अभिलेखों में दर्ज करेगा तथा स्टाफ की स्थिति के अनुसार अभिलेखों को अद्यावधि रखेगा।
- लाइसेंस धारी लाइसेंस के अधीन किसी कारोबार के सौदों के लिए जिसमें कृषि उत्पादन के संग्रह अथवा् प्रक्रिया भी सम्मिलित है। लाइसेंस के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित भू-गृहादि के अतिरिक्त जब कभी कोई भू-गृहादि बढ़ायेगा अथवा् उसमें परिवर्तन करेगा तो उसकी लिखित सूचना मण्डी समिति को देगा।
- लाइसेंस धारी मण्डी समिति को पूर्व लिखित सूचना दिये बिना किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम लाइसेंस के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में न हो अपने नियमित प्रदत्त रोजगार में नहीं लेगा।
- लाइसेंस धारी सचिव तथा किसी भी अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी का जो मण्डी समिति द्वारा लाइसेंस धारी के लेखों और स्टाफ की जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, समस्त उचित सुविधायें देने की व्यवस्था करेगा।
- लाइसेंस धारी मांगने पर अपना लाइसेंस सभापति सचिव अथवा् मण्डी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा।
- लाइसेंस धारी ऐसी कार्यवाहियों अथवा् व्यवहारों में निरत न होगा जो निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय तथा क्रय विनियम के लिए हानिकर हो।
- लाइसेंस धारी किसी लाइसेंस प्राप्त दलाल, तोलक, मापक या पल्लेदार को अपने नियमित प्रदत्त कर्मचारी के रूप में न तो रखेगा न बने रहने देगा।
- लाइसेंस धारी अपनी दुकान पर विक्रय अथवा् संग्रह के लिए लाये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उसके संरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
- लाइसेंस धारी प्रतियोगिता को हटाने के लिए क्रेताओं के साथ मिलकर कोई समुच्चय (चववस) अथवा् संयोजन नहीं बनायेगा तथा विक्रेता को उसके उत्पादन के उचित मूल्य से वंचित करने के लिए ऐसा करने का न कोई प्रयास करेगा और न उसके लिए उकसायेगा।
- लाइसेंस धारी यदि वह व्यापारी है मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के लिए किये गये नीलामों में उपस्थिति होने से न तो स्वयं जानबूझकर अलग रहेगा और न अपने प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को अलग दलाल प्रस्तुत दलाल प्रस्तुत रहने देगा।
- लाइसेंस धारी अपने कारोबार के भू-गृहादि के किसी प्रमुख स्थान पर अपना लाइसेंस प्रदर्शित करेगा।
- लाइसेंस धारी मण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री तथा क्रय के सम्बन्ध में न तो स्वयं बहिष्कार करेगा और न किसी अन्य लाइसेंस धारी के बहिष्कार को प्रोत्साहित करेगा।
- लाइसेंस धारी अधिनियम नियमावली तथा उपविधियों के अधीन मण्डी समिति के सभापति या सचिव द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेषों तथा निर्देषों का पालन करेगा।
- लाइसेंस धारी से जब मण्डी समिति अथवा् उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय तो अपने कारोबार से समयबद्ध विशयों पर ठीक-ठीक सूचना देगा।
- लाइसेंस धारी यदि उसके पास मण्डी स्थल का लाइसेंस है निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को केवल मण्डी स्थल में ही क्रय करेगा। मण्डी स्थल के बाहर मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादनों के विक्रय, क्रय, संग्रह, तौलने या प्रक्रिया हेतु किसी स्थान व्यवस्था करने के लिए पृथक लाइसेंस लेना आवष्यक होगा।
- लाइसेंस धारी यदि वह फुटकर व्यापारी दलाल प्रस्तुत है किसी भी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को किसी एक समय में उपविधि की धारा 20 के अन्तर्गत से अधिक न तो क्रय करेगा न संग्रह करेगा।
- लाइसेंस धारी यदि ग्राम व्यापारी है निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को मण्डी क्षेत्र में कहीं भी सिवाय मण्डी स्थल के विक्रय नहीं करेगा।
उद्देश्य
- मण्डी विनियमन का उद्देश्य व्यापार में असुविधा उत्पन्न करना नहीं बल्कि उससे उत्पादन कर्ता एवं व्यापारी तथा उपभोकता के हित में चलाना है।
- विनियमित मण्डी में उत्पादन की शुद्धता एवं सफाई पर विषेश ध्यान दिया जाता है, जिससे वह आकर्षक बनकर अधिक मूल्य ही प्राप्त नहीं करती वरन् मण्डी को दूर-दूर तक प्रतिष्ठित भी करती है।
- मण्डी में विक्रेता से आढ़त, धर्मादा, कर्दा, मण्डी शुल्क फालतू तौल या कोई अन्य कटौती लेना या आरोपित करना जुर्म है।
इस वेबसाइट पर सामग्री राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित और प्रबंधित की जाती है। इस वेबसाइट के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, "वेब सूचना प्रबंधक" से संपर्क करें
हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया फ़्रॉम द अर्लिएस्ट टाइम्स वॉल-I
Description: ए हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया फ़्रॉम द अर्लिएस्ट टाइम्स वॉल्यूम I' वामन सोमनारायण दलाल द्वारा लिखा गयी है। यह पुस्तक ऋग्वेद युग से लेकर बौद्ध धर्म के उदय तक के बारे में बात करती है। यह 1914 में बॉम्बे में प्रकाशित हुई थी। प्रस्तुत पाठ में प्रारंभिक विजय, आर्य आक्रमण, फ़ारसियों और भारतीयों के अलगाव, भारत के मूल निवासियों, आर्यों और दस्युओं के बीच संघर्ष, राजनीतिक संगठन, वैदिक धर्म, सामाजिक जीवन, तथा लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यापारों और व्यवसायों का उल्लेख है।
दलाल प्रस्तुत
अखाडा, कार्यक्षेत्र, रंगभूमि, रंगभूमि, अखाड़ा, रणभूमि, रंग, मल्लभूमि,
इलाक़ा, बार्टन, रियासत,
कमरपेटी, कमरबंद, घेरना, मेखला, पट्टी, पटुका, पेटी, कमरबन्द, कटिबन्ध,
अंतअ, बारीकी से, करीब, घनिष्ठ, घनी, निकट, आसपास, गहन, अंत, बालबाल, नज़दीकी, करीबी, परिणाम, समाप्त
सीमा, सीमीत रखना, सीमाबद्ध करना, कैद रखना, सीमित, प्रसव का समय, सीमाबद्ध, प्रसूति, परिरोध, सीमित
धारक/पात्र, आधान, पात्र, पात्र, कंटेनर, बरतन, भाजन,
पिंजरा, दड़बे में बंद करना, दड़बा, दड़बा बनाने वाला, मरम्मत करना/जोड़ देना, क़ैदएना, सहयोग देना, सहयोग,
खेत के पास का घेरा, खेत के पास का हाता,
कोण, काटे से मछली पकड़ना, दृष्टिकोण, बंसी से मछली पकड़ना, बिठाना, विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना,
जागीर, गढ़ी, जागीर संबंधी, गढ़ी,
बेनी, मैदान, भूमि का टुकड़ा, लट, खाना, दलाल प्रस्तुत पहाड़ी मैदान, अधित्यका, नक़्शा, भोला-भाला, बोला आदमी,
घाटी, उपत्यका, दर्रा, वैली, निम्नभूमि, कैलिफ़ोर्निया शाहबलूत, कैलिफ़ोर्निया श्वेत शाहबलूत, वादी,
शीघ्र ही प्रदेश में गन्ने के भाव तय किए जाएंगे-जेपी दलाल
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा कि शुगर मिलों में लगाए जाने वाले एथनोल प्लांट के निर्माण कार्यो में तेजी लाई जाए ताकि इनके चलने से किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। इसके अलावा, किसान गन्ने की नई किस्म 15023 की अधिक से अधिक पैदावार करें। इस किस्म पर किसानों को सबसिडी प्रदान की जाएगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आज यहां गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुमिता मिश्रा भी मौजूद रहे।
कृषि मंत्री ने कहा कि शाहबाद शुगर मिल में 60 केएलपीडी क्षमता का एथनोल प्लांट स्थापित किया जा चुका है और पानीपत शुगर मिल में 90 केएलपीडी क्षमता का एथनोल प्लांट शीघ्र ही लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त रोहतक, करनाल, सोनीपत, जीन्द, कैथल, महम, गोहाना व पलवल शुगर मिलों में एथनोल प्लांट लगाने के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं ।
कृषि मंत्री ने कहा कि देश में किसानों को सबसे ज्यादा गन्ने का भाव देने वाला हरियाणा प्रदेश है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल किसान हितेषी हैं और सदैव किसानों की भलाई के लिए दलाल प्रस्तुत कार्य कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही गन्ने के भाव तय किए जाएंगे । किसानों के गन्ने की बकाया राशि का शतप्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। केवल एक शुगर मिल का शेष है, उस शुगर मिल के किसानों की बकाया राशि का भुगतान भी जल्द ही करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए गन्ने की नई किस्म 15023 तैयार की गई है। इस किस्म को केन्द्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को भी जल्द ही इस किस्म के सत्यापन करने के निर्देश दिए गए है। इस किस्म का ज्यादा से ज्यादा बीज तैयार किया जाए ताकि किसान इसका अधिक उत्पादन कर दलाल प्रस्तुत ज्यादा लाभ उठा सकें। इस किस्म को बढावा देने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि गत वर्ष इस नई किस्म की बिजाई करने वाले किसानों को भी सत्यापन करके वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि सहकारी शुगर मिलों एवं प्राईवेट शुगर मिलों के उत्पादन में जो अंतर है, इसे दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर शुगल मिलों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस वर्ष शुगर मिलों का पिराई सत्र पिछले सत्र से पहले शुरू किया जाएगा ताकि किसान आगामी फसल की बिजाई आसानी से कर सकें।
बैठक में गन्ने की नई किस्मों को तैयार करने के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल को 50 एकड़ भूमि देने के लिए भूमि का चयन करने के भी निर्देश दिए ताकि प्रदेश के किसानों को नई नई किस्मों के बीज उपलब्ध करवाए जा सकें ।
इसके अलावा पुरानी गुड़-खाण्डसारी ईकाईयों के लाईसेंस नवीनीकरण करने और नई ईकाईयों को लाईसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया। गत वर्ष 168 गुड़ तथा 2 खाण्डसारी ईकाईयों को लाईसेंस जारी किए गए थे।
बैठक में कृषि विभाग के महानिदेशक श्री हरदीप सिंह, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां डा. शालीन सहित सभी शुगर मिलों के प्रबंधक एवं बोर्ड के सदस्य मौजूद रहे।