क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं

इस प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो के प्रतिकूल प्रभावों के मध्यनजर केंद्रीय बैंक ने इसके प्रतिबंध को लेकर सिफारिश की है. आरबीआई का साफ कहना है कि क्रिप्टो कोई मु्द्रा नहीं है. मुद्रा को केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है. जबकि क्रिप्टो को आरबीआई जारी नहीं करता.
Cryptocurrency पर संकट के बादल, आरबीआई ने कहा लगना चाहिए प्रतिबंध
Cryptocurrency Latest News: सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी पर बड़ा बायन दिया है. वित्त मंत्री के इस बयान से क्रिप्टोकरेंसी पर संकट के बादल छा गए हैं. दरअसल वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में कहा है कि केंद्रीय बैंक आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के दुष्प्रभावों के मध्यनजर क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने की सिफारिश की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो पर बैन लगाने की बात को लिखित रूप में दिया है. लोकसभा में थोल थिरूमावलवन के प्रश्न के जवाब के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात कही.
क्रिप्टो के दुष्प्रभावों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने चिंता व्यक्त की
वित्त क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं मंत्री से सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रिप्टोकरेंसी के दु्ष्प्रभावों को देखते हुए अपनी चिंता व्यक्त की है और क्या भारत सरकार इसके संबंध में कोई कानून लाने के विचार में है.
Cryptocurrency पर बड़ी खबर- बंद होंगी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी, सरकार संसद में पेश करेगी बिल, लेकिन.
क्रिप्टो करेंसी पर पीएम क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं नरेंद्र मोदी ने कही थी यह बात.
Cryptocurrency Bill: केंद्र सरकार (Central Government) क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर जल्द ही बिल लाने की तैयारी में है. 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र (Winter Session) में सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बिल को संसद में पेश करेगी. इस बिल का नाम ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेनशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021’ है. न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी खबर के मुताबिक देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने की मांग इस बिल में की गई है.
शीतकालीन सत्र (Winter Session) के दौरान क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के अलावा 25 और बिल को पेश किया जाएगा. इस सत्र में कुल 26 बिल पेश होंगे, क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार कानून लाने की बातें की जा रही थी. विधेयक के तहत क्रिप्टोकरेंसी की परिभाषा स्पष्ट होगी, यानी क्रिप्टो के दायरे में क्या होगा और क्या नहीं, लोगों को इसकी समझ होगी. हालांकि, अभी यह भी साफ नहीं है कि क्रिप्टो को डिजिटल एसेट के तौर पर पेश किया जाएगा या कमोडिटी के तौर पर. लेकिन इस सत्र के बाद काफी चीजें क्लियर हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है.
आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी की लेन-देन पर लगाई थी रोक
साल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन का समर्थन करने को लेकर बैंकों और विनियमित वित्तीय संगठनों को बैन कर दिया गया था. करीब दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कानून बनाने की बात कही थी. गौरतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है. यह पूरी तरह से ऑनलाइन होती है. इसको इसको कोई सरकार या कोई विनियामक अथॉरिटी जारी नहीं करती है.
लोकसभा सचिवालय के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 पेश किया जायेगा. इसमें आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की सुविधा की बात कही गई है . इस विधेयक में भारत में सभी तरह के निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं बात कही गई है. हालांकि, इसमें कुछ छूट की बात भी कही गई है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए.
क्रिप्टो करेंसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कही थी यह बात
कुछ दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं सीतारमण ने साफ किया था कि केंद्र सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की नहीं है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी लोकतांत्रिक देशों से, साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि क्रिप्टो-करेंसी गलत हाथों में ना जाए,अन्यथा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है. उन्होंने कहा कि डिजिटल युग ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को पुनर्भाषित किया है और यह सार्वभौमिकता, शासन, नीति, कानूनों, अधिकारों क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं और सुरक्षा को लेकर नए सवाल भी खड़े कर रहा है.
Govt to introduce 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' in winter session of Parliament
Bill seeks to create a facilitative framework for creation of official digital currency to be issued by RBI & ban all private cryptocurrencies in India pic.twitter.com/yeaLfuCiBs
सुप्रीम कोर्ट ने हटाया क्रिप्टोकरेंसी पर लगा प्रतिबंध, अब बिटकॉइन में हो सकेगा कारोबार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को क्रिप्टोकरेंसी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। अब बैंक क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन कर सकेंगे। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2018 में सर्कुलर जारी कर बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) समेत दूसरे संस्थान इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 28 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
तीन जजों की बेंच ने सुनाया फैसला
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। बेंच में जस्टिस रोहिंगटन फली नरीमन, जस्टिस आर रवींद्र भट्ट, जस्टिस वी सुब्रह्मण्यन शामिल थे। बेंच ने RBI द्वारा लगाए प्रतिबंध को अनुचित ठहराया है।
रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन या उससे जुड़ी हर तरह की वित्तीय सेवाएं बंद करने को कहा था। इसके खिलाफ IAMAI की दलील थी कि RBI ने वर्चुअल करेंसी में कामकाज पर ही रोक लगा दी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं है। वहीं RBI ने हलफनामा दायर कर कहा था कि उसने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। उसने केवल बैंकों और अन्य इकाइयों को इसके जोखिमों से बचाने के लिए यह कदम उठाया था।
खुद की डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहा RBI
RBI ने क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि इससे कालेधन और हवाला के क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं जरिए लेन-देने के मामलों में इजाफा होगा। RBI खुद की डिजिटल करेंसी लाने की संभावनाएं तलाश रहा है। इसके लिए उसने एक कमेटी भी बनाई है।
एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में क्रिप्टोकरेंसी को वैध बताने के फैसले का बड़ा असर होगा। इससे निवेशकों और क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, सरकार ने पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी रखने, माइन करने, बेचने और इसका कारोबार पर कड़े क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं प्रतिबंध लागू किए हुए हैं। इसके तहत 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस सिलसिले में दिशानिर्देश जारी करने संबंधित अलग मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध के लिए वैश्विक समर्थन की जरूरत: वित्त मंत्री
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitharaman) ने एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी (crypto क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं currency) को लेकर संसद में बड़ा बयान दिया है। सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी (crypto currency ban) लगाना चाहती है, लेकिन किसी भी प्रभावी नियम या प्रतिबंध के लिए दूसरे देशों के सहयोग (cooperation with other countries) की भी जरूरत है।
यह भी पढ़ें | Constitution Day: PM मोदी बोले- भारत लोकतंत्र की जननी, युवा संविधान को समझें, यह आज की अहम जरूरत
वित्त मंत्री ने लोकसभा में थोल थिरूमावलवन के एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता पर क्रिप्टो करेंसी के अस्थिर प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। आरबीआई ने इस पर कानून बनाने को लेकर पहले ही सिफारिश की है। आरबीआई ने अपनी सिफारिश में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए सख्त नियम बनाने के साथ इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए।
संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में रुपये के टूटने का मुद्दा भी गरमाया। इसके बारे में पूछे गए एक अन्य सवाल के लिखित जबाव वित्त मंत्री ने भारतीय मुद्रा रुपये की गिरने की वजह वैश्विक कारक को जिम्मेदार ठहराया। सीतारमण ने सदन को बताया कि कहा कि रुपये की गिरावट के लिए वैश्विक कारक में रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जारी उछाल है।
भारत क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं सरकार बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी पर क्यों प्रतिबंध लगाना चाहती है ?
अगर सरकार के नए क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेशन बिल को संसद की मंजूरी मिल जाती है तो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री भारत में गैरकानूनी हो जाएगी. सरकार के इस प्रस्ताव के बाद क्रिप्टोकरेंसी औंधे मुंह गिर रही है.
हैदराबाद : 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. इस सत्र में सरकार 26 नए विधेयकों को विचार के लिए संसद में पेश करेगी. इन नए विधेयकों में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' भी शामिल है. अभी इस बिल का मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है, मगर यह माना जा रहा है कि इस बिल को संसद से मंजूरी मिल जाती है, तो भारत में क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लग सकता है. इसके बाद इथेरियम और बिटकॉइन जैसी करेंसी में निवेश करना गैर-कानूनी हो जाएगा.